‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगानेवाले फैजान को जमानत देते समय न्यायालय ने रखी शर्त
भोपाल (मध्य प्रदेश) – सार्वजनिक स्थान पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगानेवाले फैजान को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं । उसके अनुसार उसे माह में दो बार, अर्थात् प्रत्येक माह के प्रथम एवं चौथे मंगलवार को सवेरे १० से दोपहर १२ बजे के बीच स्थानीय पुलिस थाने में उपस्थित रहना होगा । इस समय वह पुलिस थाने पर फहरा रहे राष्ट्रध्वज को २१ बार सलामी देगा और ‘भारतमाता की जय’ बोलेगा । तथा ऐसा इस अभियोग की सुनवाई पूरी होने तक करते रहना है ।
“Visit Police Station twice a month, salute National Flag and chant ‘Bharat Mata ki Jay’ 21 times” : Madhya Pradesh HC’s bail condition for Faizan who have slogans of ‘Pakistan Zindabad’
pic.twitter.com/QvELGBkHq5— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 17, 2024
इसके उपरांत ५० सहस्र रुपए के बॉन्ड पर अपराधी को न्यायालय ने सशर्त जमानत दी । फैजान ने मई माह में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे । तब उसे बंदी बनाया गया था । तब से वह कारागृह में ही था ।