वस्तु तथा सेवा कर परिषद की बैठक में घोषणा !
नई देहली – अब कैंसर की दवाओं पर १२% की बजाय ५% वस्तु और सेवा कर (GST) लगाया जाएगा। इससे ग्राहकों को अब कम कीमत में दवाएं उपलब्ध होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ९ सितंबर को वस्तु और सेवा कर परिषद की ५४वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया।
धार्मिक यात्रा करने वालों को छूट
इस बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को भी छूट दी गई है। धार्मिक यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर सेवा का उपयोग करने पर अब १८% की बजाय ५% GST देना होगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि GST परिषद ने हमारी मांग को मान लिया है। यह सुविधा केवल ‘शेयरिंग हेलिकॉप्टर सेवा’ (जहाँ एक हेलिकॉप्टर में कई यात्री होते हैं) लेने वालों को मिलेगी। ‘चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवा’ (विशेष हेलिकॉप्टर) का लाभ उठाने पर 18% GST ही देना होगा।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा से संबंधित निर्णय नहीं
वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा की प्रीमियम पर लगने वाले कर को कम करने पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद इस मामले को और अध्ययन के लिए मंत्री समूह के पास भेजा गया। उन्हें अक्टूबर २०२४ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसलिए इस पर अब नवंबर २०२४ में होने वाली वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक में चर्चा होगी।
इसके साथ ही वस्तु और सेवा कर परिषद ने फिलहाल शैक्षणिक संस्थाओं को शोध के लिए मिलने वाले अनुदान पर कर के मुद्दे को ‘फिटमेंट समिति’ के पास भेजा है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद परिषद इस संबंध में निर्णय लेगी। ऑनलाइन पेमेंट पर वस्तु और सेवा कर का मामला भी इसी समिति के पास भेजा गया है। इस समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का समावेश है।