लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण-विरोधी कानून के अंतर्गत अब तक १ सहस्र ६८२ लोगों को बंदी बनाया गया है । ३१ जुलाई तक इस कानून के अंतर्गत ८३५ अपराध प्रविष्ट किए गए हैं । पुलिस महासंचालक प्रशांत कुमार ने कहा, ‘वर्ष २०२० में लागू इस कानून के अंतर्गत अब तक २ सहस्र ७०८ लोगों को पहचान लिया गया है । उनमें से पलायन किए हुए लोगों को ढूंढा जा रहा है ।
प्रशांत कुमार ने कहा,
१. कुल ९८ प्रतिशत अर्थात ८१८ प्रकरणों में आरोपपत्र प्रविष्ट किए गए हैं, जबकि १७ प्रकरण अभी तक प्रलंबित हैं । लालच दिखाना, धमकी देना अथवा अन्य कोई भी मार्ग से धर्मांतरण के लिए प्रवृत्त करनेवालों को छोडा नहीं जाएगा ।
२. देखा गया है कि १२४ लोगों की अन्यों का धर्मांतरण करने की कोई भूमिका न थी । इसलिए उन्हें छोड दिया गया है । अन्य ७० लोगों ने न्यायालय में शरणागति स्वीकार की है ।
संपादकीय भूमिकालव जिहाद रोकने हेतु धर्मांतरण-विरोधी कानून बनाकर संबंधित लोगों पर कार्यवाही कर के भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं रुकी नहीं । इसलिए ऐसे लोगों को आजीवन कारावास नहीं, अपितु फांसी का दंड ही देने का परिवर्तन कानून में करना चाहिए ! |