नई देहली – राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’ के परीक्षा अंतर्गत अनुचित प्रकारों के विषय में १३ जून को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई । बढाकर गुण प्राप्त किए १ (सहस्र) हजार ५६३ परीक्षार्थियों की २३ जून को नए से परीक्षा ली जाएगी । केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, ‘३० जून के पूर्व इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, ताकि जुलाई से आरंभ हो रहे काउंसलिंग अबाधित रहे साथ ही ६ जुलाई से पूर्व निश्चित दिनांक से सभी छात्रों का काउंसलिंग समग्र रूप से किया जा सके ।’ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ।
इस वर्ष संपन्न ‘नीट-यूजी’ परीक्षा के अनियमितता की शिकायतों के कारण अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई थी । सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय के उपरांत अब इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह के खंडपीठ ने केंद्र एवं परीक्षा समन्वयक संस्था ‘नैशनल टेस्टिंग एजेंसी’ (‘एन.टी.ए.’) द्वारा ४ सप्ताह में उत्तर मांगा है । इस प्रकरण में आगे की सुनवाई ८ जुलाई को होगी ।