कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में बंगाल सरकार की याचिका
कोलकाता (बंगाल) – बंगाल के संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं का यौन-शोषण एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दल पर आक्रमण के प्रकरण में बंदी बनाए गए तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहान को कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था । इसके लिए न्यायालय ने ६ मार्च दोपहर ४.१५ तक समय दिया था । इससे पूर्व सीबीआई ने बंगाल पुलिस से शाहजहान की मांग की थी, तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था । साथ ही बंगाल सरकार ने उच्च न्यायाल के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट की; परंतु न्यायालय ने उस पर तुरंत सुनवाई करने से अस्वीकार कर दिया है । बंगाल पुलिस ने कहा था, ‘जब तक सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होती, तब तक आरोपी को सीबीआई को नहीं सौंप सकते ।’ परंतु ६ मार्च दोपहर ४.१५ बजे तक शाहजहान शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया था । सायंकाल साढे छः के उपरांत पुलिस ने शाहजहान को सीबीआई को सौंप दिया ।
Bengal police finally handed over TMC leader Shahjahan Sheikh to the CBI, after Kolkata High Court's deadline ends; was initially adamant !
👉 The Bengal Government's initial refusal to hand over was an attempt to avoid any possible revelation of TMC's unearthed scams and… pic.twitter.com/Iz1QCDuAT4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 6, 2024
संपादकीय भूमिकाशेख शाहजहान को सीबीआई के नियंत्रण में देने से तृणमूल कांग्रेस के सभी घोटालों की जानकारी सामने आएगी । इसलिए उसे सौंपने के लिए बंगाल सरकार अस्वीकार कर रही थी । इससे तृणमूल कांग्रेस को लोकतंत्र की कितनी चिंता होगी, यह ध्यान में आता है ! |