अगली सुनवाई के समय मुख्य आरोपी शहाजहां शेख को उपस्थित करने के आदेश !
कोलकाता (बंगाल) – संदेशखाली प्रकरण में कोलकाता उच्च न्यायालय ने भाजपा को कोलकाता मैदान में आंदोलन करने की अनुमति दी है । २८ तथा २९ फरवरी को यह आंदोलन हो रहा है । यहां के महात्मा गांधी के पुतले के नीचे यह आंदोलन आरंभ है । आंदोलन के समय ध्वनिविस्तारक प्रणाली का उपयोग न किया जाए तथा १५० से अधिक लोग आंदोलन में सम्मिलित न हों, ऐसी शर्तें भी न्यायालय ने लगाई हैं । संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का नेता शहाजहां शेख हिन्दू महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है तथा साथ में उसने हिन्दुओं की भूमि भी हडप ली है । इस प्रकरण में आवाज उठाने के लिए भाजपा ने आंदोलन करने का निर्णय लिया था; परंतु भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार आंदोलन को अनुमति नहीं दे रही है । इसके उपरांत भाजपा उच्च न्यायालय में गई ।
सौजन्य : डीडी न्यूज
१. संदेशखाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं की जानकारी ४ वर्ष पहले पुलिस को दी गई थी; परंतु इसपर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । इसपर न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया है ।
२. यौन शोषण के साथ अन्य ४२ मामले हैं; परंतु आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखिल) करने के लिए ४ वर्ष लगे । ४ मार्च को आगे की सुनवाई होनेवाली है । न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि सुनवाई के समय सीबीआई, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), शहाजहां शेख, पुलिस अधीक्षक तथा बंगाल सरकार के प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित रहें ।
३. न्यायालय के इस आदेश पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से ७ दिनों में मुख्य आरोपी शहाजहां शेख को बंदी बनाने का आश्वासन दिया गया है !
Calcutta High court allows BJP to stage dharna and protests regarding #Sandeshkhali unrest
Also orders to apprehend and produce the prime accused Shahjahan Sheik for the next hearing#SandeshkaliHorror #ShahjahanSheikh #Bengal #HighCo
Picture courtesy – @LiveLawIndia pic.twitter.com/DkdtU6geaF
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 28, 2024
संपादकीय भूमिकाअब तो हिन्दुओं को लगता है कि आंदोलन करने के स्थान पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही लागू करना चाहिए ! इसलिए भाजपा को हिन्दुओं के हित की रक्षा के लिए शीघ्रातिशीघ्र यह कार्यवाही करनी चाहिए ! |