Assam Muslim Marriage Act : असम में ‘मुसलमान विवाह एवं विवाह-विच्छेद कानून १९३५’ रद्द  !

समान नागरिकता कानून (यु.सी.सी.) की दिशा में असम की भाजपा सरकार अग्रसर  !

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

गुवाहाटी (असम) – असम सरकार द्वारा ‘मुसलमान विवाह एवं विवाह-विच्छेद कानून १९३५’ रद्द किया गया है । सरकार का कहना है, ‘अब राज्य में सभी विवाह ‘विशेष विवाह कानून’ के अंतर्गत होंगे । यह निर्णय बालविवाह बंद करने की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है ।’ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रीमंडल की बैठक में यह कानून रद्द करने के प्रस्ताव को सहमति दी गई ।

मंत्रीमंडल की बैठक के उपरांत जानकारी देते हुए मंत्री जयंत मल्लबरुआ ने प्रसारमाध्यमों से कहा, ‘हम समान नागरी संहिता का पालन करने हेतु प्रयासशील हैं । ब्रिटिश काल से अस्तित्व में ‘मुसलमान विवाह एवं विवाह-विच्छेद कानून’ आज कालबाह्य हो गया है । यह कानून रद्द होने से बालविवाह प्रतिबंधित होंगे । २१ वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, तो १८ वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को विवाह करने की अनुमति दी जाएगी ।’

संपादकीय भूमिका

जो बात असम की भाजपा सरकार कर सकती है, वह अन्य भाजपा शासित केंद्र एवं राज्यों को भी लागू करनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही लगता है !