केरल में अल्प आयु की पोती के साथ बलात्कार करनेवाले मुसलमान को १११ वर्षाें के कारावास का दंड !

थिरूवनंतपूरम् (केरल) – नादापूरम् विशेष शीघ्र गति न्यायालय ने दिसंबर २०२१ में अल्प आयु की पोती के साथ बलात्कार करनेवाले उसके ६२ वर्ष के दादा व्हेट्रोमल्ला अब्दुल को कुल १११ वर्षाें के कारावास का दंड सुनाया । विविध अपराधों के अंतर्गत कारावास भुगतने की कालावधि भिन्न है; परंतु कारावास का दंड एकत्रित रुप से भुगतना पडेगा । इससे उसे ३० वर्ष कारावास भुगतना पडेगा । अब्दुल को २ लाख १० सहस्र रुपयों का दंड भी किया गया है । कक्षा चौथी में पढ़नेवाली लडकी क्रिसमस की छुट्टियों में अपने दादाजी अब्दुल से मिलने आई थी, तब घर में कोई नहीं है, यह देखकर उसने उसके साथ बलात्कार किया । अब्दुल ने यह घटना किसी को न बताने के लिए उसे धमकाया था । यह घटना लडकी ने पाठशाला की सहेली को बताई, इसलिए वह सबके सामने आई ।

मल्लपूरम् में अपनी ही अल्प आयु की बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए एक मुसलमान को हुआ था १५० वर्षाें के कारावास का दंड !

कुछ दिन पहले ही केरल के मल्लपूरम् में एक ४२ वर्षीय मुसलमान व्यक्ति को अपनी ही अल्प आयु की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में १५० वर्षाें का एकत्रित दंड सुनाया गया था । यह अपराध वर्ष २०२२ में हुआ था । अपनी ३ पत्नियों में से एक की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का उसपर आरोप था ।

संपादकीय भूमिका 

‘ऐसे वासनांधों को शरीयत कानून के अनुसार भरे चौक में बांधकर पत्थरों से मारकर उनकी हत्या करने का दंड दिया जाए’, ऐसी मांग यदि कोई करेगा, तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए !