Central Drug Regulatory Board : रक्त बैग के लिए अब केवल प्रक्रिया पर हुआ व्यय ही लिया जाएगा  !

  • केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर बोर्ड (औषधि नियामक मंडल) का निर्णय !

  • धन अर्जित करने (कमाने) के लिए रक्त का बैग विक्रय नहीं कर सकते !

नई देहली – केंद्रीय औषध नियामक मंडल ने (‘ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ ने) रक्त का बैग बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है । इसलिए अब रक्तकोष (ब्लड बैंक) अथवा चिकित्सालय रक्त का विक्रय नहीं कर सकते । रक्त की केवल आपूर्ति कर सकते हैं । मंडल ने परिपत्रक में कहा है कि रोगी को रक्त देने से पूर्व उस पर प्रक्रिया कर उसका संरक्षण करना पडता है । इसलिए रक्त बैग का केवल प्रक्रिया मूल्य लिया जाएगा । अनेक निजी रक्तकोषों द्वारा (ब्लड बैंकों द्वारा) रक्त विक्रय करते समय रोगियों के संबंधियों द्वारा बहुत भारी मात्रा में राशि ली जाती थी । ऐसा देखने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है ।

१. मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रक्तदान शिविरों से प्राप्त रक्त में दाता के शरीर के अन्य घटक भी सम्मिलित होते हैं । इन घटकों को विलग करने के पश्चात, लाल कोशिकाओं, श्वेत (सफेद) कोशिकाओं, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा के रूप में रक्त शुद्ध किया जाता है । तदनंतर उसे उचित तापमान में नियंत्रित कर उसका संरक्षण किया जाता है । इस सर्व प्रक्रिया का व्यय प्रक्रिया के व्यय में ही समाहित होता है; परंतु इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं ले सकते ।

२. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०२२ में प्रसारित नियमावली के अनुसार रक्तदाता (ब्लड डोनर) से लिए गए रक्त पर की गई प्रक्रिया का व्यय १ सहस्र ५५० रुपए से अधिक न हो । सरकारी रक्तकोषों में यह मूल्य १ सहस्र १०० रुपए तक निश्‍चित किया गया है ।