राक्षसों में भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी ! – न्यायालय का आक्रोश
कोटा (राजस्थान) – यहां पर अपनी ही बेटी के साथ अनेक बार बलात्कार करने के आरोप में स्थानीय न्यायालय ने उसके पिता को आजन्म कारावास का दंड दिया है । साथही १० सहस्र रुपए दंड के रूप में देने का आदेश दिया है । पीडित लडकी के १४ वर्ष की आयु में यह घटना घटी थी । यह लडकी राष्ट्रस्तरीय खिलाडू है ।
दोषी के प्रतिक्षण पाप का प्रायचित्त करना पडेगा !
न्यायालय ने दंड देते समय कहा कि लडकी के नाबालिग होने से उसकी युवावस्था तक उसके साथ ऐसे शारीरिक संबंध रखना, मानवता के लिए लज्जाजनक है । ऐसा उदाहरण राक्षसों में भी नहीं है । समय के बीतने पर स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं; परंतु पिता ने किया दुष्कृत्य और लडकी की कटू स्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता । दोषी पिता को उनके जीवन के अंतिम सांस तक कारागृह में रहकर प्रतिक्षण पाप का प्रायश्चित्त करना पडेगा । उन्हें देखकर भविष्य में कोई पिता अपनी बेटी की ओर बुरी नजर से देखने का साहस नहीं करेगा ।