लव जिहाद की पार्श्वभूमि पर नासिक जिले के सायखेडा ग्रामपंचायत का अभिनव निर्णय
नासिक (महाराष्ट्र) – गत अनेक वर्षाें से समाज में ‘लव जिहाद’की घटनाओं में लक्षणीय वृद्धि हुई है । अनेक बार प्रेमविवाह से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं । इसका सर्वाधिक संताप संबंधितों के परिवारवालों को होता है । इस पृष्ठभूमि पर नासिक जिले की सायखेडा ग्रामपंचायत ने प्रस्ताव सम्मत किया है कि यदि प्रेमविवाह करना है, तो माता-पिता की अनुमति आवश्यक है । उसके बिना रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा भी अनुमति न दी जाए ।
१. प्रेमविवाह में शर्त और उससे संबंधित प्रस्ताव पारित करनेवाली सायखेडा ग्रामपंचायत बहुधा राज्य की पहली ग्रामपंचायत है ।
२. भूतपूर्व सरपंच भाऊसाहेब काकडे ने इस विषय में पंचायत को पत्र दिया था । अत: ग्रामसभा लेकर यह निर्णय लिया गया है । इस प्रस्ताव के अनुसार माता-पिता के अनुमति पत्र होने पर ही विवाह की प्रविष्टी ग्रामपंचायत के कार्यालय में होगी और उन्हें विवाह का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा ।
३. प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रत तहसीलदार एवं जिलाधिकारी को दी गई है । इस निर्णय की महाराष्ट्र में कार्यवाही हो, इसलिए कानून बनाकर आदर्श कुटुंबपद्धति कार्यान्वित हो, इस हेतु अब सरपंच गणेश कातकाडे, सुधीर शिंदे के साथ ही लोकप्रतिनिधि प्रयत्न करनेवाले हैं ।
४. सायखेडा ग्रामपंचायत के सरपंच गणेश कातकाडे ने कहा, प्रेमविवाह के कारण अनेक कुटुंब उद्धवस्त होने की घटनाएं हुई हैं । समाज में मान-प्रतिष्ठा धूमिल होने से अर्थात सामाजिक मानहानि होने से माता-पिता आत्मघाती कदम उठाने पर विवश हो जाते हैं । इसलिए प्रेमविवाह के लिए माता-पिता की अनुमति आवश्यक होने का प्रस्ताव पारित किया है । इसके साथ ही राज्यस्तर पर कानून बने, इसके लिए शीघ्र ही ग्रामपालिका प्रशासन, मुख्यमंत्री एवं संबंधित अधिकारियों से मिलनेवाला है ।