फ्रांस में १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगानेवाला विधेयक पारित

राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन

पेरिस (फ्रांस) – देश की संसद ने १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगानेवाला विधेयक पारित कर दिया है । इसके साथ ही फ्रांस ऐसा कानून बनानेवाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है । राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे सितंबर से लागू करने की तैयारी की है । फ्रांस के पश्चात ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस एवं डेनमार्क भी सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की तैयारी कर रहे हैं ।

 कानून पारित होने के उपरांत बच्चों की आयु का सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है । फ्रांस में कई अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जबकि कुछ किशोरों ने कहा है कि इससे ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने एवं मित्रों से संपर्क बनाए रखने पर प्रभाव पडेगा । देश के शिक्षा मंत्री तथा ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ नामक मानवाधिकार संगठन ने भी कहा है कि केवल प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, अपितु बच्चों को डिजिटल विश्व के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करना भी आवश्यक है ।

संपादकीय भूमिका

भारत में भी सोशल मीडिया के उपयोग से किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड रहा है, फिर सरकार इसके उपयोग पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ?