मदुराई – मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘पलानी मुरुगन स्वामी मंदिर में ‘अहिन्दुओं के प्रवेश नहीं’, ऐसा फलक पुन: लगाने का आदेश दिया है । मद्रास उच्च न्यायालय के मदुराई खंडपीठ के न्यायमूर्ति एस्. श्रीमथी ने पलानी मंदिर भक्ति संगठन के संयोजक डी. सेंथिलकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया । (मंदिरों की सात्त्विकता टिकाए रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय का स्तुत्य निर्णय ! – संपादक) हाल ही में अहिन्दुओं ने इस पहाडी पर जाने के लिए टिकट खरीदे थे । उन्हें प्रवेश देने से मना करने पर उन्होंने दावा किया था कि पहाडी पर स्थित मंदिर पर्यटनस्थल है और अहिन्दू वहां जा सकते हैं ।
Muslims try to enter TN temple, HRCE places “Only Hindus allowed” board but removes in hourshttps://t.co/Cm8Y5gNWTf
— HinduPost (@hindupost) June 25, 2023
सेंथिलकुमार ने टेकडी मंदिर परिसर एवं उसके उपमंदिरों में ‘केवल हिन्दुओं को ही प्रवेश’ की अनुमति ऐसा फलक मंदिर के सामने लगाने का आदेश दिया जाए, ऐसी विनती उच्च न्यायालय से एक याचिका द्वारा की गई थी । संविधान के अनुच्छेद १५(२) अनुसार मंदिर का ‘पिकनिक स्पॉट’ के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता । इससे पूर्व सभी मंदिरों में ‘अहिन्दुओं को मंदिरों में अनुमति नहीं’, ऐसे फलक लगे थे । उन्हें निकाल दिया गया था, ऐसा सेंथिलकुमार ने याचिका में कहा था ।