जनता के ‘डिजिटल डेटा’ का गलत प्रयोग करने वाली संस्थाओं को ५० से २५० करोड रुपए तक होगा दंड !

लोकसभा में ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक पारित !

नई देहली – मणिपुर की हिंसा पर लोकसभा में चल रहे शोर-शराबे के बीच ही आवाज से मतदान पर ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा’ विधेयक पारित किया गया । इस विधेयक के अनुसार जनता का व्यक्तिगत डिजिटल डेटा चोरी करने का अथवा उसका गलत प्रयोग करने का सिद्ध होने पर संबंधित संस्था को ५० से २५० करोड रुपए दंड भरना पडेगा । केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया । इस समय वैष्णव ने कहा कि, यह विधेयक भारतीय नागरिकों की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करने का प्रयास करने वाला है । उच्चतम न्यायालय द्वारा गोपनीयता का अधिकार यह मूलभूत अधिकार होने के विषय में घोषित करने के उपरांत ६ वर्षों में यह विधेयक पारित किया गया है ।