बिहार में जातिगत जनगणना को उच्च न्यायालय ने दी अनुमति 

पाटलीपुत्र (बिहार) – पटना उच्च न्यायालय ने जातियों की गणना पर लगी रोक हटा दी है और इस संबंध में प्रविष्ट सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है । जातियों की गणना करने के विरुद्ध याचिकाएं प्रविष्ट होने पर उच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी । उस पर अंतिम निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया । भाजपा ने इस निर्णय का स्वागत किया है ।