४ वर्ष पूर्व आपत्तिजनक विधान किए जाने का प्रकरण
रामपुर (उत्तर प्रदेश) – समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आपत्तिजनक विधान करने के प्रकरण में यहां की न्यायालय ने २ वर्ष कारावास का दंड सुनाया है । १८ अप्रैल २०१९ के दिन राज्य के धमारा गांव की सभा में बोलते समय उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरोध में आपत्तिजनक विधान किए थे । इन विधानों का वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने के उपरांत खान के विरोध में अपराध प्रविष्ट किया गया था ।
Azam Khan: हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा #AzamKhan #UttarPradesh #HateSpeech @ByAzamkhan @samajwadiparty https://t.co/QDdUtksOWD
— First India News (@1stIndiaNews) July 15, 2023
संपादकीय भूमिका४ वर्ष पूर्व के प्रकरण में अब दंड मिलना ,यह स्थिति बदलना आवश्यक है । अपराधियों को जल्द से जल्द दंड मिलेगा, तभी इसकी गंभीरता अधिक होगी ! |