पीडिता को जान से मारने की धमकी देने के कारण पुलिस हवलदार की पत्नी पर भी अपराध प्रविष्ट

बदायु (उत्तर प्रदेश) – यहां के पुलिस सिपाही पन्नालाल द्वारा ३० वर्ष की एक महिला का यौन शोषण करने तथा पीडित महिला को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में उसकी सिपाही पत्नी पर भी अपराध प्रविष्ट किया गया है । (यौन शोषण की गई पीडिता को न्याय दिलाने के स्थान पर उसे धमकानेवाली महिला स्त्री जाति के लिए कलंक है ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) पन्नालाल को निलंबित कर दिया गया है तथा उसकी विभागीय अनुमंडलीय जांच की जा रही है । पीडित महिला यहां के एक निजी चिकित्सालय में काम करती है ।
एक प्रकरण में इस महिला से पन्नालाल का परिचय हुआ था । पश्चात वह सदैव उसके संपर्क में रहता था । उसने तो विवाहित होने की बात भी छिपाई थी । पन्नालाल ने इस महिला से यौन संबंध रख उसका वीडियो बनाया था । उसके आधार पर वह निरंतर उसका शोषण करने लगा । तदुपरांत उसने एक मंदिर में जाकर उससे विवाह किया । तत्पश्चात वह उसके साथ छल करता था । उसने उससे पैसे भी ऐंठे थे । ‘पन्नालाल विवाहित है’, महिला के ध्यान में यह बात आते ही उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपराध प्रविष्ट किया । इसलिए पन्नालाल तथा उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी ।
संपादकीय भूमिकारक्षक नहीं, अपितु भक्षक पुलिस ! |
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