
नई दिल्ली – रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकना अपराध है । रेलवे कानून की १५३ वीं धारा के अनुसार दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी । जिसमें ५ वर्ष तक के दंड का प्रावधान है । भारत में ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस चालू होने से यात्रियों के लिए यात्रा बहुत ही सरल और आरामदायक हो गई है; लेकिन जैसे-जैसे केंद्र सरकार ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस अधिक मार्गों पर चालू कर रही है, वैसे वैसे इस एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने की घटनाएं बढ रही हैं । इस विषय में दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल ही में चेतावनी दी है कि, ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वालों को ५ वर्ष का दंड हो सकता है ।
‘वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव न करें, हो सकती है 5 साल की जेल’, रेलवे ने दी चेतावनी’#ATDigital #VandeBharatExpress #Train pic.twitter.com/yLKLFmzKpE
— AajTak (@aajtak) March 29, 2023
‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके जाने के प्रकरण में रेलवे सुरक्षा दल ने अभी तक ३९ अपराधियों को बंदी बनाया है । दक्षिण पश्चिम रेलवे के बंगलुरु विभाग में जनवरी २०२३ में पत्थर फेंकने के २१ और फरवरी २०२३ में १३ प्रकरण प्रविष्ट किए गए हैं ।
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