उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को देश-विदेश में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का आदेश

सुरक्षा का खर्च अंबानी से लेने का भी निर्देश

नई देहली – मुकेश अंबानी को केवल महाराष्ट्र अथवा भारत में ही नहीं, तो विश्वभर में सर्वाच्च स्तर की, अर्थात ‘जेड प्लस’ की सुरक्षा दी जाए, ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के समय दिया । मुंबई और महाराष्ट्र में यह सुरक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार पर होगा, तो भारत में और विश्व में वे जहां भी जाएंगे, उन सभी स्थानों पर यह सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व केंद्रीय गृहमंत्रालय का होगा । केवल मुंबई में दी जाने वाली सुरक्षा का खर्च कम होगा तथापि विश्वभर में सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराने का खर्च अधिक है । इस खर्च का वहन अंबानी परिवार ही करेगा, ऐसा भी न्यायालय ने आदेश में प्रविष्ट किया है ।

मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके ३ बच्चे, आकाश, अनंत और ईशा को मिली धमकी के प्रकरण में मूल कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को दिया था । इस प्रकरण में केंद्र की ओर से विशेष अवकाश याचिका भी की गई थी । तदनुसार, अदालत ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मामले के निपटारे के संबंध में अंतिम आदेश जारी किया है।