जींस, टी-शर्ट, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, मेकअप आदि पर प्रतिबंध

हरियाणा के चिकित्सालयों  में कर्मचारियों के लिए नए नियम घोषित !

चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ´वेशभूषा´ नियम घोषित किए हैं। इस के अनुसार चिकित्सालयों में कर्मचारियों के जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे आधुनिक प्रचलन के परिधान धारण करने पर रोक लगा दी है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुरुष कर्मचारियों के केश कॉलर से अधिक लंबे न हों ।

महिला कर्मचारियों के भारी आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और नख बढाने व कृत्रिम नख लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को कार्यपाली से अनुपस्थित माना जाएगा।