हरियाणा के चिकित्सालयों में कर्मचारियों के लिए नए नियम घोषित !
चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ´वेशभूषा´ नियम घोषित किए हैं। इस के अनुसार चिकित्सालयों में कर्मचारियों के जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे आधुनिक प्रचलन के परिधान धारण करने पर रोक लगा दी है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुरुष कर्मचारियों के केश कॉलर से अधिक लंबे न हों ।
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, पुरुषों के जींस, टीशर्ट, और महिलाओं के स्कर्ट और शॉर्ट्स पर बैन https://t.co/QYXT3Sr9A3
— ETVBharat Haryana (@ETVBharatHR) February 10, 2023
महिला कर्मचारियों के भारी आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और नख बढाने व कृत्रिम नख लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को कार्यपाली से अनुपस्थित माना जाएगा।