
नई देहली – केंद्र सरकार ने ‘लष्कर-ए-तोयबा’ इस आतंकवादी संगठन की उपशाखा के रुप में कार्यरत ‘द रेजिस्टेन्स फ्रंट’ (टी.आर.एफ.) इस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है । गृह मंत्रालय ने टी.आर.एफ. को ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया है । यह संगठन वर्ष २०१९ में अस्तित्व में आया था ।
Govt bans The Resistance Front and its front organizations, declares them as ‘terror’ outfits All #Defence #news and #updates: https://t.co/MRkaJarm2n https://t.co/2XHQRWHKUN
— ET Defence (@ETDefence) January 6, 2023
गृह मंत्रालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार, टी.आर.एफ. संगठन में युवकों की ऑनलाइन भर्ती कर उन्हें आतंकवादी कार्यवाहियों में सहभागी किया जा रहा था । सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, साथ ही हथियारों और नशीले पदार्थ की तस्करी में भी टी.आर.एफ. का हाथ था । यह संगठन सामाजिक माध्यमों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के विरोध में भडकाने का प्रयास करता था ।
राजस्थान के कारागृह में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे २ बंदियों का २२ जुलाई को विवाह होगा
CM Dr. Mohan Yadav : प्रभु श्रीरामचंद्रजी ने एक विवाह किया, तो रहीम से भी वही अपेक्षा !
Dabur : ‘डाबर’ प्रतिष्ठान के पैकेटबंद मौसमी जूस में काला फफूंद मिला ।
Karnataka AI University : बेंगलुरु में देश का पहला सरकारी ‘एआई’ विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया जाएगा ।
हिन्दु विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को वैध ठहराने के लिए केवल विवाह प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं है ।– Gujrat High Court
जम्मू न्यायालय ने पुलिस से अभिलेख की मांग की ।