RG Kar murder case : दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक (आजीवन) कारावास की सजा

  • कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला

  • पीड़ित परिवार को १७ लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है ।

दोषी संजय रॉय

कोलकाता (बंगाल) – यहां के राधा गोविंद कर चिकित्सालय में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने मृत्यु तक (आजीवन) कारावास और ५० हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा, “यह मामला दुर्लभतम नहीं है।” अदालत ने पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार को १७ लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया; हालांकि, पीड़ित परिवार ने कहा, ” हमने अपनी बेटी खो दी है, हमें मुआवजा नहीं चाहिए । ” बलात्कार और हत्या की घटना ९ अगस्त २०२४ को हुई थी ।