मद्य (शराब) विक्रय करते समय ग्राहकों से लिए ३० रुपए अतिरिक्त !
देहरादून (उत्तराखंड) – न्यायालय ने हरिद्वार में मद्य विक्रय करनेवाले २ दुकानदारों को मद्य विक्रय करते समय अधिक राशि लेने के प्रकरण में १० लाख रुपए की हानि भरपाई करने का आदेश दिया । साथ ही परिवाद के व्यय के लिए १० सहस्र रुपए का भी दंड दिया । विजय कुमार एवं मोनू कुमार, प्रत्येक को दुकानदारों से ५ लाख रुपए मिलेंगे । संबंधित दुकानदारों ने इन दोनों से व्हिस्की और बीयर के ४ डिब्बों (केन) के लिए क्रमश: १० रुपए और २० रुपए अधिक लिए थे । मोनू और विजय ने ये पैसे ऑनलाइन भरे थे । उनके पास अधिकतम सीमांत राशि (‘एम. आर. पी’) से अधिक राशि लिए जाने का प्रमाण था । इस विषय में उन्होंने हरिद्वार के ग्राहक मंच से परिवाद (शिकायत) किए । न्यायालय ने दुकानों को पैसे लौटाने के लिए ४ अवसर दिए; परंतु उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए ।
Two booze shops to pay duo Rs 10 lakh for overcharging Rs 30
The shops were given four chances to return the money but they failed. The consumer court found “deficiency in service” and said penalty was fair.https://t.co/5fWzMQPeAA
— The Times Of India (@timesofindia) November 5, 2022