दो दुकानदारों को हानि भरपाई के रूप में ग्राहकों को १० लाख रुपए देने का दंड

मद्य (शराब) विक्रय करते समय ग्राहकों से लिए ३० रुपए अतिरिक्त !


देहरादून (उत्तराखंड) – न्यायालय ने हरिद्वार में मद्य विक्रय करनेवाले २ दुकानदारों को मद्य विक्रय करते समय अधिक राशि लेने के प्रकरण में १० लाख रुपए की हानि भरपाई करने का आदेश दिया । साथ ही परिवाद के व्यय के लिए १० सहस्र रुपए का भी दंड दिया । विजय कुमार एवं मोनू कुमार, प्रत्येक को दुकानदारों से ५ लाख रुपए मिलेंगे । संबंधित दुकानदारों ने इन दोनों से व्हिस्की और बीयर के ४ डिब्बों (केन) के लिए क्रमश: १० रुपए और २० रुपए अधिक लिए थे । मोनू और विजय ने ये पैसे ऑनलाइन भरे थे । उनके पास अधिकतम सीमांत राशि (‘एम. आर. पी’) से अधिक राशि लिए जाने का प्रमाण था । इस विषय में उन्होंने हरिद्वार के ग्राहक मंच से परिवाद (शिकायत) किए । न्यायालय ने दुकानों को पैसे लौटाने के लिए ४ अवसर दिए; परंतु उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए ।