उत्तरप्रदेश में वक्फ बोर्ड के संपत्ति की जांच होंगी !

योगी सरकार ने ३३ वर्ष पुराना आदेश किया निरस्त ! 

लक्ष्मणपुरी – उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य के अवैध मदरसों के सर्वेक्षण के पश्चात अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करेगी । महसूल विभाग ने एक गलत आदेश के आधार पर ७ अप्रैल १९८९ को अनउपजाऊ, बंजर इत्यादि स्वरूप की सार्वजनिक संपत्ति का महसूली पंजीयन ‘वक्फ मालमत्ता’ (कब्रस्तान, मस्जिद, इदगाह) के स्वरूप में किया था । (सार्वजनिक संपत्ति वक्फ बोर्ड को निशुल्क देने का आदेश देनेवाले तत्कालीन अधिकारियों पर भी कठोर कार्यवाही की जाए, ऐसी जनता की अपेक्षा है ! – संपादक) यह आदेश महसूल विधान एवं वक्फ कायदा दोनों के विरोध में था । अब सरकार ने यह ३३ वर्ष पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया है ।

‘७ अप्रैल १९८९’ को महसूल विभाग द्वारा बनाए नियम के आधार पर हुआ पंजीयन निरस्त कर महसूल रिकॉर्ड में सुधार किया जाए, अल्पसंख्यक विभाग ने ऐसी सूचना सभी जिलों के आयुक्त एवं जिलाधिकारी को दी है । यह संपूर्ण प्रक्रिया ८ अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी ।

संपादकीय भूमिका

उत्तरप्रदेश सरकार का प्रशंसनीय निर्णय ! ऐसा आदेश सभी राज्य सरकारों को देना आवश्यक !