गुजरात उच्च न्यायालय ने मुसलमानों को फटकार लगाई !
कर्णावती (गुजरात) – आप अंतिम समय में दौडते भागते आते हैं । हम इस याचिका पर विचार नही करेंगे । जब भी पशुवधगृहों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तब आप हमारे पास चले आते हैं । आप १-२ दिन मांस खाने से स्वयं को रोक नहीं सकते क्या ?, ऐसे शब्दों में गुजरात उच्च न्यायालय ने मुसलमानों को फटकार लगाई है । कर्णावती नगरपालिका ने जैन धर्मियों के पवित्र ‘पर्युषण’ त्योहार के उपलक्ष में शहर की सभी पशुवधगृह एक दिन बंद रखने का आदेश दिया है । जिस पर ‘कुल हिन्द जमीयत-अल कुरैश एक्शन कमिटी’ उच्च न्यायालय गई थी । तब न्यायालय ने उपर्युक्त शब्दों में उन्हें फटकार लगाई।
“Restrain Yourself From Eating Meat For 1-2 Days”: Gujarat HC In Plea Against Slaughterhouse Closure @CharuSingh_345 @KundanKulshresh https://t.co/9PaktPyKC4
— Live Law (@LiveLawIndia) September 1, 2022