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नई देहली – देहली उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों को भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के विरुद्ध बलात्कार तथा अन्य अपराधों के संदर्भ में अपराध प्रविष्ट करने का आदेश दिया है । साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस अन्वेषण का कार्य आगे के ३ माह में पूरा करें । देहली में रहनेवाली एक महिला ने जनवरी २०१८ में सत्र न्यायालय में याचिका प्रविष्ट कर शाहनवाज हुसैन के विरुद्ध बलात्कार का अपराध प्रविष्ट करने की मांग की थी । महिला के कथनानुसार शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर के फार्महाउस में उसका बलात्कार कर उसकी हत्या करने की धमकी भी दी थी ।
The #DelhiHighCourt has directed the police to file an FIR against #BJP leader #ShahnawazHussain in a rape case.@sanjoomewati https://t.co/q440dlDWNX
— IndiaToday (@IndiaToday) August 18, 2022
देहली न्यायालय ने कहा है कि इस संदर्भ में सर्व वस्तुस्थिति देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि इस विषय में अपराध प्रविष्ट करने के लिए पुलिस उत्सुक नहीं है, साथ ही पुलिस द्वारा कनिष्ठ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ब्यौरा अंतिम ब्यौरा नहीं है । (यह बात पुलिसकर्मियों के लिए लज्जास्पद ! – संकलनकर्ता )
संपादकीय भूमिकामंत्रियों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट करने के लिए जनता को न्यायालय जाने की आवश्यकता न पडे ! |
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