नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि ‘‘अगले सप्ताह राज्य के महानगरपालिका चुनाव घोषित करें’’ । मार्च २०२० की पुराने प्रभाग रचना के अनुसार चुनाव करने का आदेश न्यायालय ने दिया है । राज्य के १८ महानगरपालिका और २५ जिला परिषदों के साथ अनेक नगरपंचायत एवं ग्रामपंचायतों के चुनाव प्रलंबित हैं । राज्य की १८ महानगरपालिकाओं के प्रभाग रचना में गडबडी के पश्चात ओबीसी आरक्षण के कारण राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव प्रलंबित थे ।
OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात 15 महापालिका, 210 नगरपरिषदांच्या निवडणूका होणार; तुमची नगरपालिका यात आहे का?, घ्या जाणून https://t.co/aFkbmLckJ8#OBC #OBCreservation #SupremeCourt
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 4, 2022
ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण मिलने तक चुनाव को आगे ढकेलनेके लिए राज्य सरकार ने नए विधेयक द्वारा कानून सहमत कर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार स्वयं के पास रखे हैं । राज्य सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में आवाहन दिया गया था । उस याचिका पर २५ अप्रैल को सुनवाई हुई थी । इस विषय में अंतिम निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय ने दिया है ।