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उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा निर्देश
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बिना अनुमति के ध्वनिक्षेपक के प्रयोग पर प्रतिबंध

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश सरकार ने ध्वनिक्षेपकों के संदर्भ में नई नियमावली लागू की है । इसके अनुसार सरकार ने कहा है ‘‘भले ही धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गईं हों, फिर भी ध्वनिक्षेपकों की आवाज धार्मिक स्थलों के क्षेत्र तक सीमित रहनी चाहिए । क्षेत्र के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए और न ही उससे अन्यों को कष्ट होना चाहिए ।’’
‘Noise of loudspeakers should not come out of the premises, should not inconvenience others’: UP CM Yogi Adityanathhttps://t.co/c5tYgG2ala
— OpIndia.com (@OpIndia_com) April 19, 2022
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव मनाने का अधिकार है; परंतु इसके लिए कोई कानून हाथ में न ले । ध्वनिक्षेपक का प्रयोग करने की अनुमति है; परंतु इससे होनेवाली आवाज से अन्यों को कष्ट नहीं होना चाहिए । जिन कार्यक्रमों के लिए पहले से अनुमति दी है, केवल वे ही ध्वनिक्षेपक का प्रयोग कर सकते हैं । बिना अनुमति ध्वनिक्षेपक के प्रयोग पर प्रतिबंध है और अब नये सिरे से किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी । बिना अनुमति के धार्मिक शोभायात्रा निकालनी नहीं है और अनुमति केवल पारंपरिक कार्यक्रमों को ही दी जाए । किसी भी नई परंपरा का आरंभ न करें । शांति भंग करनेवाले एवं अफवाह फैलानेवाले प्रत्येक पर कार्रवाई की जाएगी ।
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