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नई दिल्ली – पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था में हुई अक्षम्य गलती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता के अंतरर्गत उच्चस्तरीय जांच समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है । साथ ही न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से की जाने वाली जांच स्थगित करने को कहा है ।
#BREAKING | PM Modi's security lapse: Supreme Court calls for probe by three-member committee, to be headed by former SC judge
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— Republic (@republic) January 10, 2022
पंजाब सरकार के अधिवक्ता डी.एस. पटवालिया ने इस मामले की सुनवाई के समय कहा कि, उच्चतम न्यायालय की इच्छा हो, तो इस मामले में स्वतंत्र जांच समिति स्थापित करनी चाहिए । इस समिति को हम सहयोग करेंगे; लेकिन हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों पर अभी से आरोप ना करें । हमें केंद्र सरकार की समिति की ओर से न्याय नहीं मिलेगा । केंद्र सरकार द्वारा निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी । एक स्वतंत्र समिति स्थापित करनी चाहिए और हमें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए ।