उच्चतम न्यायालय का दिल्ली उच्च न्यायालय को आदेश

नई दिल्ली – दिल्ली में पिछले वर्ष हुए दंगों के पहले भाजपा नेताओं द्वारा किए घृणा फैलाने वाले विधानों के विरोध में गुनाह प्रविष्ट कर उसकी जांच करने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आदेश देकर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा है । ‘यह निर्णय अगले ३ माह में लेना चाहिए’, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है ।
Delhi Riots : Supreme Court Asks Delhi HC To Decide Within 3 Months Plea Seeking FIR Against Politicians For Alleged Hate Speech https://t.co/lBFhpmHlbY
— Live Law (@LiveLawIndia) December 17, 2021
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