जनता को ऐसा लगता है कि न्यायालयों को इसी प्रकार तीव्रगति से कार्य करना चाहिए !– संपादक
अररिया (बिहार) – यहां के जिला न्यायालय ने पॉक्सो कानून के अंतर्गत प्रविष्ट अल्पायु युवती के साथ किए गए बलात्कार के अभियोग में, एक ही दिन में साक्षियों और युक्तिवाद सुनकर आरोपी दिलीप यादव को दोषी प्रमाणित किया और उसे आजीवन कारावास के साथ, उसपर ५० सहस्र रुपए का आर्थिक जुरमाना भी लगाया । न्यायालय ने सरकार को पीडिता को ७ लाख रुपए की हानिभरपाई देने का आदेश दिया । पॉक्सो कानून के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत राय ने यह निर्णय दिया है । २३ जुलाई को अररिया के नरपतगंज पुलिस थाने में अल्पायु युवती के साथ बलात्कार का अपराध प्रविष्ट किया गया था । इस प्रकरण में, आरोपी को बंदी बनाकर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रविष्ट किया गया था ।
Araria court concludes trial, awards life term in rape case in one day https://t.co/cgqqu2VNYo
— The Times Of India (@timesofindia) November 27, 2021
इससे पूर्व भी न्यायाधीश शशिकांत राय ने १० वर्ष की युवती के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के प्रकरण में एक आरोपी को फांसी का दंड दिया था । अन्य एक प्रकरण में, ८ वर्ष की युवती के साथ बलात्कार करनेवाले आरोपी को अंतिम सांस तक कारागार में रहने का दंड सुनाया गया था ।