भले ही बडे विक्रेता स्वयं के पास मादक पदार्थ न रखते हो, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही उचित ही है ! – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

मादक पदार्थों के विक्रेता की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, आवेदन न्यायालय ने निरस्त की !

चंडीगढ – पुलिस सदैव ही मादक पदार्थों का खुदरा विक्रय करने वालों को बंदी बनाती है । मादक पदार्थों के व्यवसाय के पीछे कई लोग होते हैं । कुछ प्रकरणों में, मादक पदार्थों का विक्रय एवं तस्करी करने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है । इसलिए, पुलिस उनको अनदेखा करती है । जब भी ये तस्कर अथवा बडे विक्रेता पकडे जाते हैं, तब वे कानून की त्रुटियों एवं दबाव के माध्यम से, स्वयं का दंड से रक्षा करने का प्रयास करते हैं । अधिकतर समय, ये बडे विक्रेता गरीब व्यक्तियों के माध्यम से छोटी मात्रा में मादक पदार्थों का विक्रय करवाते हैं । इसलिए, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है । इसलिए, ‘किसी के पास मादक पदार्थ नहीं मिलने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है’, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ; ऐसा बताते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस समय एक बडे मादक पदार्थों के विक्रेता को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देना अस्वीकार कर दिया । न्यायालय ने यह भी कहा कि, ‘बडे विक्रेता मादक पदार्थ स्वयं के पास न रखने का ही प्रयास करते हैं तथा कार्यवाही से स्वयं की रक्षा करते हैं ।’