आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उच्चतम न्यायालय का आदेश

वर्ष १९८४ के सिख दंगों का मामला

आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को जमानत किस लिए ? इसके विपरीत सहस्रों नागरिकों की हत्या करने वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी !- संपादक

कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार

नई दिल्ली – दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में वर्ष १९८४ में हुए सिखों के हत्याकांड मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं । उन्होंने बिगडे़ स्वास्थ्य का कारण बताते हुए अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । इस मामले में उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उच्चतम न्यायालय का आदेश  है । इसके पहले १३ मई के दिन भी न्यायालय ने इस आधार पर कुमार द्वारा मांगी अंतरिम जमानत को नकारा था ।