Disha Salian Case : दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सत्ता पक्ष आक्रामक !

विधायक अमित साटम ने महा विकास अघाड़ी के प्रभावशाली मंत्रियों की संलिप्तता का आरोप लगाया

(बाएं से) दिशा सालियान और भाजपा विधायक अमित साटम

मुंबई, २० मार्च ( वार्ता ) – दिशा सालियान के पिता का कहना है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई । इस मामले में उनके पिता सतीश सालियान न्यायालय गए हैं । महाविकास अघाड़ी का एक प्रभावशाली मंत्री इसमें शामिल है । भाजपा विधायक अमित साटम ने २० मार्च को विधानसभा में औचित्य के सूत्र के अंतर्गत इस मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की । सदन में भाजपा और शिवसेना के विधायक भी अध्यक्ष की कुर्सी के सामने आकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे । इस समय सदन में हो रहे हंगामे के कारण अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सदन की कार्यवाई १० मिनट के लिए स्थगित कर दी ।

जब सदन की कार्यवाही दोबारा आरंभ हुई तो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नोटिस लेने का निर्देश दिया; हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने दिशा सालियान की मौत की जांच का सूत्र जारी रखा । इस अवसर पर भाजपा विधायक अमित साटम ने कहा, दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में दिसंबर २०२२ में एक विशेष पुलिस टीम नियुक्त की गई थी; हालांकि, पावणे पांच वर्ष उपरांत भी इस टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है । दिशा सालियान की मौत के बाद मुंबई के तत्कालीन मेयर ने दिशा सालियान के परिवार पर दबाव डाला और उन्हें मीडिया से बात करने से रोका । दिशा सालियान की मौत में महा विकास अघाड़ी सरकार के एक मंत्री का हाथ होने का संदेह है । दिशा के पिता ने उसके चार दोस्तों, एक मंत्री और मुंबई के तत्कालीन मेयर का नाम लिया था । इन सभी की जांच एक विशेष पुलिस टीम द्वारा की जानी चाहिए।

मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसे गंभीर मामलों में जांच के लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ।

न्यायालय में उचित मुद्रा बनाए रखें ! – योगेश कदम, गृह राज्य मंत्री (शहरी)

दिशा सालियान के पिता न्यायालय गए और न्यायालय ने इस मामले में सरकार को भी पक्षकार बनाया है । इस मामले में, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कानून सभी के लिए समान है । इस मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी । इस मामले में सहकारी समिति को भी पक्षकार बनाया गया है । हम न्यायालय में सही रुख अपनाएंगे ।