याचिकाकर्ताओं को सरकार के पास जाने का परामर्श !
नई दिल्ली – ‘सनातन धर्म सुरक्षा मंडल’ की (सनातन धर्म रक्षा बोर्ड) स्थापना करने हेतु की मांग के लिए प्रविष्ट याचिका पर सुनवाई करना, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है ।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की । न्यायालय ने कहा है ‘इस प्रकार के मंडल की स्थापन करने के निर्देश न्यायालय अधिकारियों को नहीं दे सकता । यह सूत्र नीतिनियमों के अंतर्गत में आता है । इसलिए न्यायालय की अपेक्षा सरकार से संपर्क करें । यह सूत्र संसद में सांसद उपस्थित करेंगे । इस मांग के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कर सकतें । हम ‘ट्रस्ट बनाएं’ ऐसा नहीं कहे सकते ।
केंद्र सरकार द्वारा प्रतिसाद नहीं ! – सनातन हिन्दू सेवा संघ ट्रस्ट
याचिकाकर्ता ‘सनातन हिन्दू सेवा संघ ट्रस्ट’ के अधिवक्ताओं ने कारण बताते हुए कहा ‘सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु मंडल की आवश्यकता है । अन्य धर्मों के लिए भी इसी प्रकार के मंडल हैं; परंतु हमारी मांग पर केंद्र सरकार द्वारा अबतक कोई प्रतिसाद नहीं मिला ।