UP Nameplates Mandatory On Food Shops : उत्तर प्रदेश में हर खाद्य पदार्थ की दुकान पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य है !

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सराहनीय निर्णय

  • सीसीटीवी की स्थापना और कर्मचारियों द्वारा मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य

  • दुकानों, ढाबों, होटलों और रेस्तरांओं की भी जांच के आदेश

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश में अब सभी खाने-पीने की दुकानों , ढाबों , होटलों और रेस्तरांओं पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट (थूक, मूत्र आदि) की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं । यह आदेश हाल ही में सामने आई विभिन्न घटनाओं की पृष्ठभूमि में दिया गया है ।

१. यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों जैसे होटल , ढाबा , रेस्तरां आदि के साथ-साथ वहां के प्रत्येक कर्मचारी की जांच और सत्यापन का भी आदेश दिया है । उन्होंने आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करने के भी निर्देश दिये हैं ।

२. मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि जूस , दाल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाना घृणित और अस्वीकार्य है । उन्होंने भोजन की शुद्धता एवं पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए ‘ खाद्य सुरक्षा एवं मानक ‘ अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिये हैं ।

३. होटल, ढाबा, रेस्तरां आदि भोजन केंद्रों पर संचालक , मालिक , प्रबंधक आदि का नाम व पता प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा । कुक हो या वेटर , सभी को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे । यहां सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा ।

संपादकीय भूमिका 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा निर्णय ले सकते हैं , तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं ? क्या उन्हें जनता के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है ?