चित्तौडगढ (राजस्थान) – देशविरोधी नारेबाजी देने के प्रकरण में चित्तौड़गढ़ जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने ६ लोगों को ५ वर्षों का दंड सुनाया है । बबलू शोएब, हैदर खान, शौकत खान, आबिद हुसैन, आरिफ अन्सारी एवं मोईनुद्दीन ऐसे उनके नाम हैं । उनमें प्रत्येक को १ सहस्र रुपए का दंड भी सुनाया गया है । यदि दंड नहीं दिया, तो उन्हें प्रत्येक को १ माह अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा । वर्ष २००९ में शहर के उरूस के जुलूस में (एकाध मुसलमान धर्मगुरु की पुण्यतिथि के निमित्त आयोजित उत्सव) अपराधियों ने ‘हिन्दुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद’ ऐसी प्रक्षोभक नारेबाजी कर धार्मिक सुलह बिगाडने का प्रयास किया था । न्यायालय ने कहा, ‘धार्मिक स्वास्थ्य बिगाडनेवाले लोगों को कानूनी भय होना आवश्यक है, जिससे समाज के असामाजिक घटकों द्वारा फैलाया जानेवाला बैर *रुकेगा एवं सर्वसामान्य जनता को उचित संदेश मिलेगा ।’
संपादकीय भूमिका‘ऐसे लोगों को दंड भोगने के उपरांत पाकिस्तान में भेजने का भी आदेश देना चाहिए’, कोई यदि ऐसी मांग करता है, तो इसमें आश्चर्य कैसा ? |