सडकों, फुटपाथों एवं रेलवे मार्गों पर अवैध निर्माणों पर कार्यवाही को छूट दी गई !
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर १ अक्टूबर तक रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है, “आगे किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए”; यद्यपि, इस आदेश में सड़कों, फुटपाथों एवं रेलवे मार्गों पर अवैध निर्माणों पर की जाने वाली कार्यवाही सम्मिलित नहीं है, यह न्यायालय ने स्पष्ट किया। इस प्रकरण की अगली सुनवाई १ अक्टूबर को होगी।
१. इस आदेश पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा, “ऐसे आदेशों से संवैधानिक संस्थाओं के हाथ ऐसे बांधे नहीं जा सकते।”
२. इस पर न्यायालय ने कहा, “दो हफ्ते कामकाज रोकने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कार्रवाई रोकें, १५ दिनों में क्या हो जाएगा ?”, इस प्रकार के शब्दों में उन्हें शांत रहने पर बाध्य किया।
३. देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पिछले कुछ माह से आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर द्वारा कार्यवाही कर उन्हें गिराया जा रहा है। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है।