श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमान पक्ष को धक्का दिया !
मथुरा (उत्तर प्रदेश) – श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई को स्थगिति देना स्वीकार नहीं किया
१. उच्च न्यायालय के निर्णय के विषय में ईदगाह मस्जिद समिति सर्वोच्चयायालय में गई थी । उच्च न्यायालय ने हिन्दू पक्षकारों की याचिकाएं सुनवाई के लिए उचित मानी थीं । उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए मस्जिद समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट (दाखिल) की ।
२. सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करते समय सूचना (नोटिस) देकर जबाब मांगा है । सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश काे स्थगिति देना अस्वीकार किया है । अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई ४ नवंबर को है ।
३. १ अगस्त २०२४ को अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण सुनवाई के लिए उचित माना था । उच्च न्यायालय ने शाही इदगाह मस्जिद के स्वामित्व के विषय में हिंदू पक्षकारोें द्वारा प्रविष्ट सभी १५ दीवानी दावों का विचार कर मुसलमानों के पक्ष में प्रविष्ट पांंचो भी आपत्तियों को अस्वीकृत किया । इस निर्णय को ईदगाह समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । अब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगिति देने को मना किया है ।