नियमों का उल्लंघन करने पर आर.बी.आई. ने की कार्यवाही
मुंबई – नियमों का उल्लंघन करने के प्रकरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने (आर.बी.आई.ने) एच.डी.एफ.सी. एवं एक्सिस बैंकों को २ करोड ९१ लाख रुपयों का दंड सुनाया है । एच.डी.एफ.सी. एवं एक्सिस, ये दोनों बैंक निजी क्षेत्र के बडे बैंक हैं । इस दंड का इन बैंकों के सर्वसामान्य ग्राहकों पर कोई भी परिणाम नहीं होगा, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है ।
RBI Cracks Down: Imposes penalties of ₹1.91 crore on Axis Bank and ₹1 crore on HDFC Bank for non-compliance with directives.
Banks failed to follow RBI’s instructions, leading to regulatory action.#Compliance #Banking #BankingRegulations
Image credit : @DailyMarksmen pic.twitter.com/6tkcdtioxL— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 11, 2024
‘बैंकिंग नियमन कानून’ के प्रावधानों का उल्लंघन !
आर.बी.आई. ने १० सितंबर को प्रकाशित किए निवेदन में कहा है, ‘इन दोनों बैंक द्वारा ‘बैंकिंग विनियमन कानून’ के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । निवेश (जमा) का ब्याजदर, बैकों का उधारी वसूली दल (रिकवरी एजंट) एवं बैंकों की ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने से एच.डी.एफ.सी. बैंक को १ करोड रुपयों का दंड सुनाया गया है । इसके साथ ही आर.बी.आई. ने अन्य एक निवेदन में कहा है कि निवेश पर का ब्याजदर, केवाइसी, एवं कृषि उधार प्रवाह से संबंधित कुछ सूचनाओं का पालन न करने से एक्सिस बैंक को १ करोड ९१ लाख रुपयों का दंड सुनाया गया है ।
इससे पूर्व भी ३ बैंकों को सुनाया है दंड !
आर.बी.आई. ने १० दिन पूर्व युको बैंक को २ करोड ६८ लाख रुपए, पंजाब नैशनल बैंक को १ करोड ३२ लाख रुपए, जबकि ‘सेंट बैंक होम फाइनान्स लिमिटेड’ को २ लाख १० सहस्र रुपए का दंड सुनाया है ।

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