
मुंबई – राज्य में अस्तित्व में चल रहा ‘महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा जादूटोना कानून’ के अंतर्गत राज्य के सभी पुलिस थानों में अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापित किया जाने वाला है । राज्य के गृहविभाग ने यह निर्णय लिया । राज्य के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कानून और सुरक्षा व्यवस्था) डॉ. छेरिंग दोरजे ने हाल ही में इस विषय में विभागीय नोटिस निकली है ।
इस कक्ष पर पुलिस आयुक्तों के कार्यक्षेत्र में सहायक आयुक्त (अपराध), तथा पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में पुलिस निरीक्षक (स्थानीय अपराध शाखा) की सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाने वाली है । गृहविभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और विशेष पुलिस महानिरीक्षकों को इस विषय में कार्यवाही करने का आदेश दिया है ।
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