साढेतीन वर्ष पश्चात न्यायालय का निर्णय !
ठाणे – यहां पड़ोस में रहने वाली ५ वर्ष की बच्ची का ७५ वर्षीय मैनुद्दीन अजिजुल्ला अंसारी ने बलातकार किया । उसने उसे टीवी दिखाने के बहाने घर पर बुलाया था । यह घटना भिवंडी में वर्ष २०२१ में हुई थी । इस प्रकरण में भिवंडी के जिला सत्र न्यायालय के विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश एन. के. कारंडे ने दोषी नराधम को अंतिम सुनवाई में ३ वर्ष कारावास तथा ५ हजार रुपए हानि भरपाई का दंड दिया है ।
१० नवंबर २०२१ को आरोपी को बंदी बनाया गया था । उसपर विशेष पोक्सो न्यायालय में दंडित करने की सुनवाई साढेतीन वर्ष चली ।
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