अधिवक्ता के वाट्स एप पर हिन्दू देवी-देवताओं के संदर्भ में आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने का प्रकरण
चंडीगढ – वाट्स एप के गुट पर हिन्दू देवी-देवताओं के विषय में आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने के प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता को अपराधी घोषित कर उसे ५० (सहस्र) हजार रुपए का दंड सुनाया है । उस अधिवक्ता का नाम प्रीतपाल सिंह है । उच्च न्यायालय ने बार काऊंसिल को अपराधी अधिवक्ता का काम एवं व्यवहार पर निगरानी रखने के निर्देश दिए है । पक्षकारों के सद्भाव समझौते के आधार पर अपराध रद्द कर न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा, ‘यदि भविष्य में अपराधी द्वारा समान रूप में अपराध होता है, तो उसे उचित अनुशासन दिया जाएगा ।’
अधिवक्ता प्रीतपाल सिंह ने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की है । इसलिए उनके विरुद्ध अशोक सरीन ने याचिका प्रविष्ट की थी । इस याचिका के आधार पर सिंह के विरुद्ध पंजाब के होशियारपुर में अपराध प्रविष्ट किया गया था । तदुपरांत इस प्रकरण के पक्षकारों में सामंजस्य समझौता हुआ तथा इस कारण अभियोग रहित करने की याचिका न्यायालय में प्रविष्ट की गई थी ।
संपादकीय भूमिकाअपराधी के व्यवहार पर ध्यान रखने का बार काऊंसिल को निर्देश ! |

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