अधिवक्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बॅनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय ने वर्ष २०१६ के लिए राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित की है ऐसा फैसला हाल ही में दिया। ममता बनर्जी ने इसे ‘अवैध’ बताया। ममता बनर्जी ने आगे ऐसाभी कहा कि उन्होंने (सीबीआई ने) कोर्ट को खरीद लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूं। सीबीआई के साथ-साथ सीमा सुरक्षा दल ने भी कोर्ट को खरीद कर लिया है। मैं जज के संदर्भ में कुछ नहीं कह रही हूं।
अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अदालत की अवमानना की बात कही। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का आदेश देने की मांग की। भाजपा के वकील कौस्ताब बागची ने भी मुख्य न्यायाधीश शिवगणम को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।