राष्ट्रीय जांच यंत्रणा न्यायालय का निर्णय
लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – २६ जनवरी २०१८ को राज्य के कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय एक हिन्दू युवक चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई । इस प्रकरण में राष्ट्रीय जांच यंत्रणा न्यायालय ने २८ मुस्लमान हत्यारों को आजीवन कारावास का दंड दिया है । साथ ही प्रत्येक पर ५० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । न्यायालय के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दंड सुनाया । इन २८ लोगों में आसिफ कुरेशी उपनाम हिटलर, असलम, आसिम, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, निशु, वासिफ, इमरान शामिल हैं। शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद उपनाम जग्गा सम्मिलित हैं ।
🏛️📜 28 Mu$lims have been sentenced to life imprisonment by NIA court for their role in the murder of Chandan Gupta in Kasganj, Uttar Pradesh, on January 26, 2018 🙏🏻
Key Facts:
Incident: Chandan Gupta was shot dead during a Republic Day “Tiranga Yatra” procession🇮🇳Unrest:… pic.twitter.com/FqpK0vX7jE
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 3, 2025
क्या है प्रकरण ?
२६ जनवरी २०१८ को गणतंत्र दिवस पर चंदन गुप्ता अन्य युवकों के साथ कासगंज में दोपहिया वाहन पर सवार थे । यह फेरी तिरंगे झंडों के साथ की गई । जब यह फेरी लड़कियों के राजकीय अंतर महाविद्यालय (राजकीय इंटर कॉलेज) के निकट पहुंची तो मुस्लिम युवकों ने फेरी पर आक्रमण कर दिया । उन्होंने गोलीबार और पथराव किया । चंदन गुप्ता को लक्ष्य बनाकर गोली मारी गयी । इसमें उनकी मौत हो गयी । इसके बाद कासगंज में भारी हिंसा हुई थी ।