Madagascar Law Against Rape : मादागास्कर सरकार द्वारा किए नए कानून के अनुसार बलात्कारी को नपुंसक बनाने का दंड !

अंतानानारिवो (मादागास्कर) – बलात्कार एक जघन्य (नीच) अपराध है । पूरे विश्व के देशों में बलात्कारियों को कठोर दंड देने का प्रावधान है । यह अपराध यदि छोटे बच्चों पर क्रूरता से संबंधित हो, तो यह अपराध और भी भयानक होता है । ऐसे बलात्कारियों को पाठ पढाने के लिए अफ्रिकन देश मादागास्कर में एक नया कानून बनाया गया है । इस कानून के अनुसार छोटे बच्चों पर बलात्कार करनेवालों को शस्त्रक्रिया द्वारा अथवा रासायनिक द्रव्य द्वारा नपुंसक बनाया जाएगा ।

बलात्कार की घटना रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम ! – मादागास्कर के न्यायमंत्री

इस विषय में मादागास्कर के न्यायमंत्री लैंडी म्बोलटियाना रँड्रिमनान्तेसोआ ने कहा, ‘छोटी बच्चियों पर बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है । यह रोकने के लिए यह महत्त्वपूर्ण कदम है । वर्ष २०२३ में अल्पायु लडकियों पर बलात्कार के ६०० अपराध प्रविष्ट किए गए थे । इस वर्ष जनवरी माह में अब तक १३३ अपराध प्रविष्ट किए गए हैं ।

दंड पीडिता की आयु पर आधारित होगा  !

नए कानून के अनुसार १० वर्ष आयु से अल्प लडकी पर बलात्कार करने के प्रकरण में यदि कोई दोेषी मिलता है, तो उसको शस्त्रक्रिया द्वारा नपुंसक बनाया जाएगा । १० से १३ वर्ष आयु के गुट की लडकी पर बलात्कार करनेवाले को शस्त्रक्रिया अथवा रासायनिक इंजेक्शन देकर नपुंसक बनाया जाएगा । १४ से १७ वर्ष आयु के गुट की लडकी पर बलात्कार के प्रकरण में यदि दोषी पाया गया तो उसे रासायनिक द्रव्य देकर नपुंसक बनाया जाएगा । नए कानून के अनुसार बलात्कार करनेवालों को नपुंसक बनाकर आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा ।

न्यायमंत्री ने आगे कहा, ‘बच्चों की सुरक्षा के लिए हम कटीबद्ध हैं । पीडिता जितनी छोटी होगी, उतना अपराधी को दंड अधिक होगा । ‘बलात्कार का विचार भी करने का कोई दुःसाहस न करे’, ऐसा कानून बनाया गया है ।’

संपादकीय भूमिका 

 देश में हो रहे बलात्कार अल्प करने के लिए मादागास्कर सरकार द्वारा लिया गया अभिनंदनीय निर्णय ! भारत को भी इससे बोध लेना आवश्यक !