मस्जिद को हटाने का भी आदेश !
हल्द्वानी (उत्तराखंड) – यहां के जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए बांभूलपुरा पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर बनाया गया मदरसा गिराया । इसके अतिरिक्त वहां की मस्जिद को भी हटाने का आदेश दिया । पुलिसकर्मियों की तैनाती में यह कार्यवाही की गई । इस पर प्रशासन का यह कहना है कि अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति ने लगभग १ एकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था । मस्जिद निर्माण के नाम पर वह यहां की भूमि बेचने का व्यवसाय चला रहा था ।
Unauthorized madrasa demolished by administration in Haldwani (Uttarakhand).
Order also issued to remove the mosque.
Such actions should be taken against every unauthorized madrasa, mosque, dargah, and shrine in the country.
Hindus should put pressure on the Central and State… pic.twitter.com/7scgPfGh82
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 30, 2024
समाजवादी दल के मुसलमान नेता के विरोध को न मानकर की कार्यवाही !
जब यह कार्यवाही की जा रही थी, उस समय समाजवादी दल के नेता मतीन सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे । इस समय प्रशासनिक अधिकारियों से उनका विवाद हुआ; परंतु महापालिका आयुक्त एवं नगर दंडाधिकारी ने उनके विरोध का न मानकर इस मदरसे पर कार्यवाही की, साथ ही अगले २ दिन में मस्जिद हटाने का आदेश देकर नमाज पढने के लिए भूमि छोड दी । प्रशासन ने इस भूमि को अपने नियंत्रण में लेकर उस पर घेरा बनाकर यह भूमि सरकार के स्वामित्ववाली है, ऐसे फलक लगाए हैं ।
इससे पूर्व भी यहां अतिक्रमणों पर की गई थी कार्यवाही !
कुछ माह पूर्व जिला प्रशासन ने इस भूमि पर किए गए अवैध निर्माणकार्य पर कार्यवाही की थी; परंतु अब पुनः मस्जिद एवं मदरसे के नाम पर इस भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया गया था । (एक बार कार्यवाही किए जाने के उपरांत उसी स्थान पर अतिक्रमण किया जाता है, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा था ? अतिक्रमण करनेवालों पर पहले ही कठोर कार्यवाही की जाती तथा उस भूमि का संरक्षण किया गया होता, तो वहां पुनः अतिक्रमण नहीं होता, यह बात प्रशासन को क्यों समझ में नहीं आती ? – संपादक)
किसी भी स्थिति में अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा । अतिक्रमण करनेवालों ने स्वयं ही सरकारी भूमि को खाली किया, तो अच्छा ही होगा; अन्यथा प्रशासन कठोर कार्यवाही करेगा ! – जिलाधिकारी वंदना सिंह |
संपादकीय भूमिका
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