ओडीसा उच्च न्यायालय का राज्यसरकार को आदेश
भुवनेश्वर (ओडीसा) – ओडीसा उच्च न्यायालय ने राज्यसरकार को डॉक्टरों द्वारा दिया जाने वाला प्रिस्क्रिप्शन अथवा रोगी का ब्यौरा लिखने के विषय में परिपत्रक निकालने का आदेश दिया है , जिसमें डॉक्टरों को पढने योग्य अक्षरों में जानकारी लिखने अथवा बडे अक्षरों में टंकलेखन करने के लिए बताया है । इस संबंध में अभी तक देश के कुछ न्यायालयों ने डॉक्टरों को इस संदर्भ में सूचना भी दी है । उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की एक सुनवाई के समय डॉक्टर द्वारा लिखा शवविच्छेदन का ब्यौरा पढना कठिन हो रहा था । डॉक्टर द्वारा लिखा ब्यौरा समझ में नहीं आ रहा था । इस पर न्यायमूर्ति ने उपर्युक्त आदेश दिया ।
संपादकीय भूमिकाडॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इसे पढने योग्य अक्षरों में लिखना चाहिए, इस हेतु न्यायालय द्वारा सरकार को परिपत्रक निकालने का आदेश देना, यह डॉक्टरों के लिए लज्जास्पद है ! |