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कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के मुर्शिदाबाद में भूमि से संबंधित विवाद के एक प्रकरण पर सुनवाई करते हुए वहां स्थित शिवलिंग हटाने का आदेश दिया था । उस समय यह निर्णय लिखते समय उप निबंधक विश्वनाथ राय अचानक नीचे गिरकर बेसुध हो गए । यह देखकर आश्चर्यचकित हुए न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने शिवलिंग हटाने का आदेश पीछे लेकर यह प्रकरण कनिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश दिया ।
Calcutta HC judge changes order after assistant registrar passes out while recording verdict to remove Shivlinghttps://t.co/gENaT97Ptf
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 10, 2023
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा क्षेत्र में स्थित खिदिरपुर गांव में भूमि के एक टुकडे पर सुदीप पाल एवं गोविंदा मंडल में विवाद चल रहा है । ऐसे में ही मई २०२३ में गोविंदा पर उस भूमि पर शिवलिंग की स्थापना करने का आरोप लगाया तथा सुदीप ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । इस पर गोविंदा ने स्पष्ट किया है कि, यह शिवलिंग स्वयंभू है तथा वह अचानक भूमि से ऊपर आया है ।
संपादकीय भूमिकासंसार की अनेक बातें पंचज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे की होती हैं तथा उन्हें समझने के लिए साधना ही करनी पडती है । भारतीय ऋषि-मुनियों ने हमें अध्यात्म का महत्त्व बताया है, तब भी भारतीय समाज साधनाविहीन बन रहा है, यह भारत का दुर्भाग्य है ! |
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