कोलकाता उच्च न्यायालय का शिवलिंग हटाने का आदेश लिखते समय न्यायालय के अधिकारी बेसुध होकर गिर पडे !

  • घटनाक्रम देखकर न्यायमूर्ति ने शिवलिंग हटाने का आदेश पीछे लिया !

  • शिवलिंग स्वयंभू है, ऐसा प्रकरण के व्यक्ति का मत !

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के मुर्शिदाबाद में भूमि से संबंधित विवाद के एक प्रकरण पर सुनवाई  करते हुए वहां स्थित शिवलिंग हटाने का आदेश दिया था । उस समय यह निर्णय लिखते समय  उप निबंधक विश्‍वनाथ राय अचानक नीचे गिरकर बेसुध हो गए । यह देखकर आश्‍चर्यचकित हुए न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने शिवलिंग हटाने का आदेश पीछे लेकर यह प्रकरण कनिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश दिया ।

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा क्षेत्र में स्थित खिदिरपुर गांव में भूमि के एक टुकडे पर सुदीप पाल एवं गोविंदा मंडल में विवाद चल रहा है । ऐसे में ही मई २०२३ में गोविंदा पर उस भूमि पर शिवलिंग की स्थापना करने का आरोप लगाया तथा सुदीप ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । इस पर गोविंदा ने स्पष्ट किया है कि, यह शिवलिंग स्वयंभू है तथा वह अचानक भूमि से ऊपर आया है ।

संपादकीय भूमिका 

संसार की अनेक बातें पंचज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे की होती हैं तथा उन्हें समझने के लिए साधना ही करनी पडती है ।  भारतीय ऋषि-मुनियों ने हमें अध्यात्म का महत्त्व बताया है, तब भी भारतीय समाज साधनाविहीन बन रहा है, यह भारत का दुर्भाग्य है !