बेंगळुरू – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि, पत्नी ने पति को काला कहकर उसका अपमान करना क्रूरता है । इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है, ऐसी टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने एक दंपत्ति के तलाक को मान्यता दी है ।
Wife calling hubby dark-skinned is cruelty: #Karnataka high court https://t.co/04okIDaGjU
— The Times Of India (@timesofindia) August 8, 2023
इस दंपत्ति ने वर्ष २००७ में विवाह किया था एवं उन्हें एक पुत्री है । पति ने वर्ष २०१२ में बेंगळुरू के कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दी थी । वर्ष २०१७ में न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी । तत्पश्चात पति ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । वहां न्यायालय ने तलाक को सम्मति दी ।